Rampur News: आजम खान के खिलाफ 10 और मामलों में आरोप तय, बोले- मुझे कोई झटका नहीं लगा, फांसी पर चढ़ा दीजिए
UP News: सपा नेता आजम खान ने कहा, "किसने कह दिया कि हमको झटका लगा है.हमने उनसे दो रिलीफ मांगे थे, एक मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्यम रिलीफ."
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के रामपुर (Rampur) से विधायक मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. सोमवार का दिन भी उनके लिए मुश्किलों भरा रहा. रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में जहां उन पर 10 मामलों में आरोप तय किए गए, वहीं उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में की गई एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी में उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने एचएलपी खारिज कर दी.
इसके बाद जब मीडिया ने आजम खान से पूछा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका लगा है तो इस पर उन्होंने कहा, "किसने कह दिया कि हमको झटका लगा है, आपका मन जो कहता है. हमने उनसे दो रिलीफ मांगे थे, एक मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्यम रिलीफ, मैक्सिमम रिलीफ हमने यह मांगा था, ना तो अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं और नहीं दो पासपोर्ट हैं, नहीं दो पैन कार्ड हैं."
उन्होंने आगे कहा, "एक ही जन्म प्रमाण पत्र है और वो क्वीन मैरी हॉस्पिटल का, नगर निगम लखनऊ का है. उनकी मां का स्टेटमेंट है, मैटरनिटी लीव है. अब्दुल्ला के बाद कोई और औलाद पैदा नहीं हुई. यह रिकॉर्ड की बात है. डॉक्टर का बयान है और जो डॉक्टरी मुआयना होता है, वह दो-दो जगह हुआ है, उसकी रिपोर्ट है, अगर इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं. हमने यह चाहा था कि इन मुकदमों की जो अगली सुनवाई है, वह रोकी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह न मानते हुए हमारी इस अपील को माना है कि हाईकोर्ट ने जो एक इंतेहाई जालिमाना, गैर मुस्तिफाना आदेश दिया था वह इंप्लीमेंट नहीं होगा. इसे आप हमारी कामयाबी नहीं मानते."
ये भी पढ़ें- UP Politics News: स्वामी प्रसाद मौर्य का ओपी राजभर पर बड़ा हमला, कहा- एक सीट नहीं जिता पाए, सिर्फ बयानों के हैं वीर
आजम खान ने कहा, "लोअर कोर्ट के लिए लखनऊ हाईकोर्ट का वह आर्डर बाइंडिंग नहीं होगा, उसकी लाइट में अब यह मुकदमा नहीं चलेगा. लोअर कोर्ट मेरिट और डी मेरिट के आधार पर इस मुकदमे को तय करेंगे. हाईकोर्ट के उस फैसले की रोशनी में मुकदमा तय नहीं किया जाएगा, यह हमें झटका है, मगर आप तो नहीं चाहते न कि इतना भी नहीं मिले रिलीफ, फांसी चढ़ा दिए जाएं, आप लोग तो जाहिर है सरकारी पक्ष रखोगे, हमारा थोड़े ही रखोगे."
उन्होंने कहा आजम खान, आले हसन, औमेल चौहान, वीरेंद्र गोयल और शानू सारे आरोपी कोर्ट में हाजिर थे. कोर्ट में इनको आरोप पढ़कर सुनाए गए. इन्होंने आरोप से इनकार किया है. यह सारे मामले यतीम खाने और डूंगरपुर से संबंधित है, जहां इन लोगों ने अपने साथियों सहित गरीबों के मकान तोड़े, उन पर बुलडोजर चलाया मकानों के अंदर जाकर लूटपाट की और उन्हें बेघर कर दिया. उन्हीं मामलों से संबंधित इन पर आरोप फ्रेम हुए हैं. अब सारी फाइलें जो हैं, साक्ष्य में आ गई हैं और लगभग 5-6 फाइलों में वादीगण के बयान भी दर्ज हो चुके हैं. अगली तारीख 26, 28 और 30 जुलाई है. जैसे डेट पड़ती जा रही है, साक्ष्य गण आ रहे हैं और कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा रहे हैं.
ओपी राजभर, शिवपाल और अखिलेश पर भी बोले आजम
वहीं रामपुर कोर्ट में आजम खान की पेशी के संबंध में सरकारी वकील कमल गुप्ता ने बताया कि आजम खान के 37 मामले डूंगरपुर और यतीम खाने से संबंधित थे, जिसमें से 27 फाइलों में पहले आरोप तय हो चुके थे, आज 10 फाइलों में आरोप और तय हुए हैं.
दूसरी तरफ शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव के उस बयान पर कि 'उनका जहां सम्मान हो, वे वहां चले जाए' इस पर आजम खान ने सवाल से किनारा करते हुए कहा, "मैं अखिलेश यादव नहीं हूं, मेरा नाम है मोहम्मद आजम खान है, मैं रामपुर का रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं."
ये भी पढ़ें- Supreme Court ने UP सरकार से मांगी 853 लंबित मामलों की जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी जताई नाराजगी