Rampur News: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) पर एक बार फिर रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)ने 2 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. दरअसल, एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान द्वारा 2019 सामान्य लोकसभा निर्वाचन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री जया प्रदा को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर यह हर्जाना लगाया है. इस मामले में दर्ज मुकदमे के गवाह महेश चंद्र गुप्ता से कोर्ट में ज़िरह होनी थी. 


आजम खान (Azam Khan) के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिसके बाद अभियोजन द्वारा आपत्ति जताई गई और कोर्ट ने आजम खान पर 2 हजार का हर्जाना लगाया है. इसी के साथ जिरह के लिए अंतिम अवसर देते हुए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है


क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आजम खान ने 2019 सामान्य लोकसभा निर्वाचन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री जया प्रदा को लेकर अमर्यादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जया प्रदा पर तंज कसते हुए कहा था कि जिसे मैं रामपुर लेकर आया था, उसकी असलियत जानने में आप लोगों को 17 साल लगे. मैं 17 दिनों में ही जान गया था कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वह ख़ाकी रंग का है.


यह मामला शाहाबाद थाना क्षेत्र से संबंधित है जिसमें उड़नदस्ता प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने महिला अधिनियम के अशोभनीय प्रतिनिधित्व में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर जिरह होनी थी, लेकिन आजम खान के वकील द्वारा ज़िरह नहीं की गई और स्थगन प्रार्थना पत्र लगाया गया. 


इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 14 अप्रैल 2019 को एक सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद आजम खान ने जयाप्रदा के ऊपर अश्लील टिप्पणियां की थी. इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था महेश चंद्र गुप्ता जो उड़नदस्ता प्रभारी दल थे उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था.  महेश चंद्र गुप्ता गवाही के लिए लखनऊ से आए थे और उनके द्वारा आज ज़िरह नहीं की गई उनके अधिवक्ता द्वारा आज स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान पर 2 हजार की जुर्माना लगाया है.


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