Rampur News: सपा नेता आजम खान की जेब हुई ढीली, कोर्ट में जमा करना पड़ा 15 हजार का हर्जाना
Abdullah Azam Case: एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर दो बार हर्जाना लगाया. यह अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है. कोर्ट ने एक बार 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार काहर्जाना लगाया.
Rampur News: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में 15 हजार का हर्जाना जमा करना पड़ा. यह हर्जाना उनके वकील द्वारा कोर्ट में एक के बाद एक तारीख लेने के चलते लगाया गया था, क्योंकि अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में विचाराधीन है. जिसमें लगातार गवाहों से गवाही और ज़िरह की कार्रवाई चल रही है.
कोर्ट में लगातार आजम खान (Azam Khan) के वकील की तरफ से एक के बाद एक दलीलें देते हुए तारीख ली जा रही थी, जिसके चलते एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) की कार्रवाई में देरी हो रही थी. इसी के मद्देनजर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर दो बार हर्जाना लगाया था. यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है. कोर्ट ने एक बार 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार का कुल मिलाकर 15 हजार का हर्जाना लगाया था, जिसे आजम खान को कोर्ट में जमा कराना पड़ा.
इस मामले को लेकर लगा हर्जाना
इस संबंध में अभियोजन पक्ष के वकील रामनाथ तिवारी (Ramnath Tiwari) ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर की कोर्ट में धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी, जो थाना गंज पर पंजीकृत हुई थी. यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है. इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा विवेचक नरेंद्र कुमार त्यागी(इंस्पेक्टर) से जिरह की गई थी. बाकि की जिरह के लिए 5 जनवरी की तारीख नियत की गई है. बचाव पक्ष पर पिछली तारीखों में 10 हजार और 5 हजार का हर्जाना लगाया गया था. बचाव पक्ष द्वारा हर्जाना जमा कर दिया गया है.
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