Rampur News: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से ज़िरह होनी थी जिसके लिए नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार कोर्ट में मौजूद रहे, जिनकी गवाही पूरी हो गई है, लेकिन बचाव पक्ष आजम खान की ओर से वकील की गैर हाजिरी के चलते ज़िरह पूरी नहीं हो पाई.


आजम खान के वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन प्रॉसीक्यूशन की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया. इसके बाद कोर्ट ने बहस सुनी और 10,000 का जुर्माना आजम खान पर लगाया है और 23 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है.  


अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी
इसी के साथ ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. इस मामले में मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के जो दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला था उसकी डेट थी. इसमें प्रॉसीक्यूशन की तरफ से दो गवाह प्रस्तुत किए गए थे. नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार( इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर) दोनों की गवाही पूरी हो गई, अब जिरह के लिए आजम खान के वकील को उनसे जिरह करनी थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. 


अदालत में उसी को लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रॉसीक्यूशन ने आपत्ति दर्ज कराई और बहस हुई और उसके बाद 10,000 का जुर्माना आजम खान के ऊपर लगा है और 23 दिसंबर की डेट नियत हो गई है. ज़िरह के लिए यह वही मामला है जिसमें 15 तारीख को इन लोगों पर 5000 का जुर्माना हुआ था. उसी केस में अब 10000 का जुर्माना हुआ है. इसके अलावा एक आदेश और हुआ है. जिसमें आजम खान और अब्दुल्लाह दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.


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