Azam Khan News: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई में गैरहाजिर रहने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं. वारंट जारी होने के बाद अब्दुल्लाह आजम और तंजीम फातिमा की मुसीबतें बढ़ गईं हैं. इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है जिससे पहले अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा. अन्यथा किसी भी समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
आजम की पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट
दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई में अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा ने गैर हाजिरी में हाजिरी माफी एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया अदालत ने आज क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख तय की थी इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा ज़िरह की जानी थी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि प्रार्थना की गई कि उनके प्रवक्ता अधिवक्ता बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और ज़िरह नहीं की जा सकती.
16 मई को होगी अगली सुनवाई
इसके साथ ही इस मामले में अभियुक्त तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसके साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई तय कर दी गई है. गैर जमानती वारंट का मतलब है कि जो उनकी जमानत थी उसे कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करके उन्हें पुलिस के द्वारा उपस्थित करने का आदेश दिया है. पुलिस किसी भी वक्त गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
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