Ale Hasan Gets Bail: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan) के करीबी और राज्य पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 26 आपराधिक मामलों में आले हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने सभी मामलों में आले हसन को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. हर मामले में अलग-अलग पर्सनल और श्योरिटी बांड पर आले हसन रिहा होंगे.


आले हसन पर आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के मामले में उन्होंने आजम खान की मदद की थी. वह आपराधिक मामलों में आजम खान का साथ देते थे. आले हसन के खिलाफ रामपुर में ही तमाम मामले दर्ज हैं. 26 आपराधिक मामलों में आले हसन पिछले काफी दिनों से जेल में हैं. इन सारे मामलों में जमानत पाने के लिए आले हसन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.


हाईकोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित


इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा था. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है. इसी के साथ आजम खान के करीबी आले हसन को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.


आजम खान का बढ़ी हुई हैं मुश्किलें


बता दें कि इन दिनों सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. उनके रामपुर स्थित आवास पर आयकर विभाग की करीब 60 घंटे तक चली छापेमारी की कार्रवाई शुक्रवार को समाप्त हो हुई. आयकर अधिकारी, सुरक्षा बलों के साथ बुधवार सुबह सात बजे आजम खान के जेल रोड स्थित आवास में दाखिल हुए और शुक्रवार शाम सात बजे तक छापेमारी की कार्रवाई जारी रही.


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