Rampur News: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित दो मामलों की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें एक मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था और इस केस में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताज़ीन फातिमा आरोपी हैं. इस मामले में तीनों आरोपियों को 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन आजम खान की तरफ से तबीयत खराब होने का प्रार्थना पत्र आया. वहीं अब्दुल्ला आजम और ताज़ीन फातिमा ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र लगाया जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.
एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने को लेकर आदेशित किया है. इसके साथ ही दूसरा मामला आजम खान से संबंधित है, जिसमें आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. इस मामले में भी 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज होने थे, लेकिन आजम खान के वकील द्वारा हाजिरी माफी लगाने को लेकर कोर्ट ने अब इस मामले में अगली तारीख 15 फरवरी की मुकर्रर की है, जिसमें 313 के तहत आजम खान को अपने बयान दर्ज कराने होंगे. दोनों ही मामलों की अगली सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में की जाएगी.
15 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट में मंगलवार को हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र लगाया गया. आजम खान की तबीयत खराब है, अगली तारीख 15 फरवरी को नियत की गई है. इस संबंध में आरोपी ताज़ीन फातिमा, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान आरोपी हैं. दूसरा मुकदमा भड़काऊ भाषण से संबंधित था. उसकी भी तारीख 15 तारीख़ नियत की गई है. माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्त गणों को 313 में अपना बयान अंकित कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आदेशित किया है.
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