Uttar Pradesh News: सपा नेता अब्दुल्ला आजम (SP leader Abdullah Azam) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अब्दुल्ला आजम से संबंधित 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल के कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई थी. विधायकी रद्द होने के बाद आजम खान (Azam Khan) के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया है. बता दें कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने से खाली हुई स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को मतदान होना है. 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे.


पेश की 28 गवाहों की साक्ष्य सूची
वहीं रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में चल रहे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को आजम खान के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सूची में 28 गवाहों के नाम दिए जाने के बाद, एमपी एमएलए कोर्ट ने दो गवाहों को तलब करते हुए 7 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.


अभियोजन अधिकारी ने क्या बताया
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला सफाई साक्ष्य में नियत था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य की सूची माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी. सफाई साक्ष्य में उन्होंने 28 गवाहों का नाम अंकित किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 2 गवाहों को तलब किया है और 7 अप्रैल 2023 की तिथि तय की गई है. साक्ष्य सूची पेश की है जिसमें 28 लोगों का नाम है. दो गवाहों को माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया है. 7 तारीख को टोटल 28 लोगों का नाम दिया गया है.


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