Uttar Pradesh News: सपा नेता आजम खान (SP leader Azam Khan) से संबंधित भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA court) में 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय थी, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आजम खान के मुंबई (Mumbai) जाने का हवाला देते हुए यह कहा गया कि आजम खान को 11 जनवरी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई के कोर्ट संख्या 12 द्वारा जारी वारंट मामले में उपस्थित होना है जिसके लिए वह रामपुर से मुंबई निकल चुके हैं.
13 जनवरी को हाजिर होने को कहा
इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि आजम खान कल तबीयत खराब होने और डॉक्टर द्वारा बाहर नहीं जाने की सलाह दिए जाने को कह कर कोर्ट नहीं आए थे. एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अब आजम खान को 13 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं. वे अब 13 जनवरी को 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराए जाएंगे. बता दें कि 2019 के सामान्य निर्वाचन लोकसभा के दौरान रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के धमोरा में आजम खान ने यह भड़काऊ भाषण दिया था.
अभियोजन अधिकारी ने क्या बताया
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, भड़काऊ भाषण मामले में आज थाना शहजाद नगर का मामला था. अभियुक्त आजम खान के 313 सीआरपीसी के बयान अंकित करने के लिए तारीख तय थी और कोर्ट द्वारा उनको व्यक्तिगत रूप से यहां तलब किया गया था, लेकिन आज उनके अधिवक्ता द्वारा इस आशय का स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दिनांक 11/01/2023 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई के कोर्ट संख्या 12 द्वारा एक वारंट जारी किया गया है, जिसमें उनको उपस्थित होना है इसीलिए वह आज रामपुर से मुंबई जाने के लिए निकल गए हैं. वह आज यहां नहीं आ सकते हैं.
अभियोजन अधिकारी ने आगे बताया कि, इस मामले में मेरे द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि इनके द्वारा कल जो स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें कहा गया था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं जाड़े में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आज इनके द्वारा यह कहा गया है कि वह मुंबई जाने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि कोर्ट में उपस्थित होना है. पत्रावली 13 तारीख के लिए तय कर दी गई है और अब 13 तारीख को उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया गया है.