Uttar Pradesh News: सपा नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) से संबंधित दो मामलों में आज रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में 313 सीआरपीसी (CRPC) के तहत बयान दर्ज करने की कार्यवाही होनी थी, लेकिन आज आजम खान के अधिवक्ता द्वारा आजम खान की तबीयत खराब का हवाला देते हुए मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र लगाया गया. इसमें आजम खान को डॉक्टर द्वारा 22 फरवरी तक आराम करने की सलाह देना बताया गया. इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 313 सीआरपीसी की कार्यवाही के लिए अगली तारीख 24 फरवरी तय कर दी है. 


क्या हैं दोनों मामले
बता दें पहला मामला 4/19 दो जन्म प्रमाण पत्र का था, जिसमें अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताजीन फातिमा आरोपी हैं. इस मामले में रामपुर के थाना गंज में मुकदमा अपराध संख्या 4/19 धारा 420, 467, 468, 471 दर्ज है. यह मुकदमा बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में दर्ज कराया था. इस मामले में अब 313 सीआरपीसी के बयान रह गए हैं, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है. 


वहीं दूसरा मामला थाना शहजाद नगर से संबंधित है, जिसमें आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है. इस मामले में आजम खान आरोपी हैं. इस मामले में भी 313 सीआरपीसी के बयान के लिए कोर्ट ने 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.


अधिकारी ने क्या बताया
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, दो मामले थे जो पत्रावलियां 313 में नियत थी. एक क्राइम नंबर 130/19 दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 4/19, दोनों पत्रावलियां 313 में नियत थीं. पिछली तिथि पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था. मोहम्मद आजम खान की तरफ से आज तीनों अभियुक्तों के लिए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र आई. आजम खान की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने 22 तारीख तक रेस्ट की सलाह दी है. इस पर कोर्ट ने दिनांक 24 तारीख तय किया है और 24 तारीख को 313 के लिए फिर आदेशित किया है.


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