Uttar Pradesh News: यूपी में रामपुर (Rampur) जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित मामले में 313 के बयान दर्ज कराने के लिए आजम खान, उनके बड़े भाई शरीफ खान, बेटा बिलाल और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) पहुंचे. दरअसल 2019 में आजम खान के पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने जमीन को लेकर हुए विवाद में एक मुकदमा थाना गंज में दर्ज कराया था, जिसमें आजम खान समेत उनके बड़े भाई शरीफ खान, बेटा बिलाल और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाते हुए हत्या (Murder) करने के प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. मोहम्मद अहमद की तहरीर पर थाना गंज में धारा  307, 323, 386, 452, 504 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. अगली सुनवाई एक अप्रैल को होनी है.


राहुल गांधी पर क्या बोले
इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने के लिए आजम खान समेत सभी आरोपी पहुंचे और बयान दर्ज कराए. इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए आजम खान ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता चले जाने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस बारे में तो वही अच्छा कह पाएंगे, मुझे तो यह पता है कि मेरी सदस्यता गई है.


वकील ने क्या बताया
इस संबंध में सरकारी वकील प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि 307 का मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत था. उसमें 313 का बयान अंकित होना था, इसलिए आज आजम खान न्यायालय में आए थे. न्यायालय में आजम खान, उनके बड़े भाई शरीफ खान, उनका बेटा बिलाल और अब्दुल्ला आजम आए थे. यह मामला एक जमीन को लेकर हुए विवाद का था. उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था. यह मुकदमा उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने लिखवाया था. आज कोर्ट में 313 का बयान अंकित हुआ और अब अगली तारीख 1/4/2023 लगी है.


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