गाजियाबाद. यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग के साथ रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रेप के मामले में पॉक्सो अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी.
2017 में हुआ था रेप
बता दें कि नाबालिग के साथ साल 2017 में रेप की घटना हुई थी. उस समय उसकी उम्र 13 साल थी. विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि घटना तब हुई थी जब लड़की मंदिर गई थी. उस दौरान राजा नाम के व्यक्ति ने ‘प्रसाद’ में नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की से बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि इसके बाद वह लड़की को चंडीगढ़ ले गया और तीन महीने तक उसे वहां रखा.
चार महीने पैतृक गांव ले जाकर किया रेप
वत्स ने कहा कि इसके बाद दोषी पीड़िता को मुरादाबाद स्थित अपने पैतृक गांव ले गया और वहां उसे चार महीने तक रखा. दोषी को तब पकड़ा गया जब लड़की अपने माता-पिता को फोन करने में सफल रही.
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