यूपी बोर्ड की कापियां जांचने के मामले में सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इन्कार
इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कापियां सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही जांची जाएंगी.
प्रयागराज, मोहम्मद मोईन। यूपी के ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में यूपी बोर्ड की कापियां जांचे जाने के मामले में प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश पर दखल देने से इन्कार कर दिया है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कापियां सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही जांची जाएंगी. ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो संबंधित अफसरों से शिकायत की जा सकती है. अदालत ने इस आदेश पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने से मना करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ की याचिका को निस्तारित कर दिया है.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जगदीश पाण्डेय ठकुराई की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रीन व ऑरेंज जोन के जिलों में कापियों के मूल्यांकन का आदेश दिया है और दिशा निर्देश भी जारी कर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें 30 अप्रैल को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गयी है. याची का कहना था कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 21के तहत प्रदत्त जीवन के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योकि मूल्यांकन के समय एकत्र अध्यापकों मे कोरोना वायरस फैल सकता है. कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से कई आदेश दिये गये हैं जिनमें सुरक्षा के सारे उपाय किये गये हैं. यदि, सुरक्षा उपायों पर ठीक से अमल नहीं होता है तो प्राधिकारी से शिकायत की जाए.