'मिर्जापुर' के निर्माताओं को राहत, इलाहाबाद HC ने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर कर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. 7 जनवरी को मिर्जापुर कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
प्रयागराज: 'मिर्जापुर' वेबसीरीज के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट ने एफआईआर कर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
बता दें 17 जनवरी को मिर्जापुर कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वेब सीरीज में मिर्जापुर की छवि को धूमिल करने और आपराधिक छवि पेश करने की कोशि गई. धारा 295(A) 505 आईपीसी 67 (A) आईटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज हुई थी.
एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक लगा दी. जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया.
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