प्रयागराजः विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक, याची को स्वयं अवैध निर्माण हटाने की छूट
कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से दो सप्ताह मे याचिका पर जवाब मांगा है और कहा है कि हलफनामे में इस बात का खुलासा करे कि याची को प्रतिवाद करने व सुनवाई का उचित अवसर क्यों नहीं दिया गया.
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और याची को नक्शे के विपरीत निर्माण हटाने की छूट दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से दो सप्ताह मे याचिका पर जवाब मांगा है और कहा है कि हलफनामे में इस बात का खुलासा करे कि याची को प्रतिवाद करने व सुनवाई का उचित अवसर क्यों नहीं दिया गया.
याचिका की अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इंद्र कली व अन्य की याचिका पर दिया है.
बचाव का मौका नहीं दिया गया देने याची अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना था कि 5 नवम्बर 2020 को शाम 5 बजे ध्वस्तीकरण का आदेश किया और 15 मिनट के भीतर कार्यवाही शुरू कर दी. याची को बचाव का मौका देने से इंकार कर दिया गया.
यह भी कहा गया कि मकान दोनों याचियो के नाम है,पी डीए ने केवल एक को ही नोटिस दी है. पूर्व स्वामी ने 3 फरवरी 1980 को ही एडीए से नक्शा पास करवाकर निर्माण की अनुमति ली थी. याचीगण ने खुद ही कहा था कि नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर वह स्वयं हटा लेंगे. इसकी अनदेखी कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने निर्माण गिराये गये हैं.कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है.
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