Saharanpur Murder Case updates: सहारनपुर हत्या के मामले में दोषी पांच अभियुक्तों को सहारनपुर न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है और 7,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. सहारनपुर में 9 साल पहले दिनांक 26/12/2015 को दैनिक अखबार के मालिक सतपाल छाबड़ा के बेटे कर्मवीर की हत्या और सतपाल छाबड़ा को घायल कर देने के मामले में सहारनपुर न्यायालय ने पांच आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.


अभियुक्त गण भूपेंद्र, अमरजीत, गुरु प्रताप उर्फ हनी, गुरनीत और गुरमीत की तरफ से गुरुद्वारा रोड पर सतपाल छाबड़ा और कर्मवीर की गाड़ी को रोक कर दोनों के साथ मारपीट करना और मारपीट में कर्मवीर की मौके पर ही मृत्यु हो गई घायल सतपाल को पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अस्पताल में भर्ती कराया था. इस संबंध में थाना कुतुबशेर पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. जिसमें न्यायालय ने कर्मवीर की हत्या के मामले में दोषी पांच अभियुक्त गणों को मृत्युदंड की सजा और ₹750000 के अर्थदंड से दंडित किया है.


आरोपियों को सजा मिलने के बाद वकीलों में खुशी 


कर्मवीर एक अधिवक्ता भी था, जिसमें आरोपियों को सजा मिलने के बाद अधिवक्ताओं में भी कहा कि आज कर्मवीर को इंसाफ मिला है. उक्त प्रकरण में पांच अधिवक्ता बिशम्बर सिंह पुंडीर एडवोकेट, राधेश्याम गुप्ता, विक्रम सिंह वर्मा एडीजीसी, राजीव तोमर और संजीव कुमार पैरवी कर रहे थे.


दरअसल आज से 9 साल पहले यूपी के सहारनपुर में पांच आरोपियों ने एक दैनिक अखबार के मालिक और उसके बेटे पर हमला किया था. इस हमले में अखबार मालिक के बेटे की मौत हो गई थी, जबकि अखबार मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने अखबार मालिक को अस्पताल में भर्ती करवाया था. उनको काफी चोटें आईं थी. जिस वजह से उनको कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था. करीब 9 साल बाद अखबार मालिक को न्याय मिला है. एक लंबे इंतजार के बाद उनको ये दिन देखने को मिला है. पिता के चेहरे पर इस बात की खुशी है कि उनके बेटे को आज न्याय मिल गया है.


''आखिरकार सच्चाई की जीत हुई '' 


सहारनपुर कोर्ट में करीब 9 साल तक चले इस केस में अब जाकर फैसला सुनाया गया है. कोर्ट की तरफ से पांचों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. 75000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. न्याय मिलने के बाद दैनिक अखबार के मालिक सतपाल छाबड़ा ने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा था कि मेरे बेटे के साथ न्याय होगा और आज वह दिन है जब मेरे बेटे को न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है. 


(मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट)


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