Irfan Solanki-Shaukat Ali Property Seized: कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन उनके सह आरोपियों के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. इरफान के सह आरोपी शौकत अली की एक और संपत्ति पुलिस की तरफ से कुर्क कर ली गई है.
इरफान सोलंकी और शौकत अली के ऊपर कई मुकदमों में दर्जनों आरोप है, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था. इसी के तहत शौकत अली की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. शौकत की एक और संपत्ति ग्वालटोली में स्थित थी, जिसमें वर्षों से सीबीसीआईडी का ऑफिस स्थित है. इस संपत्ति को भी कोर्ट के आदेश पर पुलिस की तरफ से कुर्क करके नोटिस चस्पा कर दिया गया है.
कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क
पुलिस के आलाधिकारियों के अनुसार कोर्ट के आदेश पर संपत्ति को कुर्क करके इसको सीबीसीआईडी के सुपुर्द कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार इस मामले में सीबीसीआईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाली है, जिसके बाद संभवतः ऑफिस को वहां से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
क्या बोले एसपी?
एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि शौकत अली जो हमारे यहां लिस्टेड गैंगस्टर है. गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्ति को कुर्क की गई है. इस संपत्ति में इसकी बेटी की तरफ से ये बताया गया था कि ये संपत्ति मेरे नाम पर है. मेरे पिता के नाम पर नहीं है. जिसकी सुनवाई सिविल जज के पास जल रहा था. जिसमें सिविल जज के यहां से ये आदेश हुआ कि ये संपत्ति शौकत अली की है, उनकी बेटी की नहीं है और इसको कुर्क किया जाए. तो उसी क्रम में इस संपत्ति को पुलिस की तरफ से आज कुर्क की गई है.
इस वजह से टल गई इरफान सोलंकी की सुनवाई
बता दें कि कल दिनांक 18 जुलाई को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई. अलगी तारीख 25 जुलाई को मिली है. यूपी सरकार की तरफ से इरफान सोलंकी की याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने की वजह से सुनवाई टल गई थी.
सात साल की सजा को चुनौती
इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है. इरफान सोलंकी की याचिका पर हाईकोर्ट में अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी. इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है.
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