UP News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सरकारों में मंत्री रह चुके हाजी याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) के बेटे फिरोज कुरैशी (Firoz Qureshi) की 17 बीघा जमीन गिरोहबंद अधिनियम में दर्ज एक मामले के तहत मंगलवार को कुर्क कर ली गयी. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.


पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि याकूब कुरैशी के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जिला प्रशासन के निर्देश पर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. सिंह ने बताया कि इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के खरखौदा थाना क्षेत्र के पीपली खेड़ा गांव में कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी के नाम दर्ज 17 बीघा जमीन को जब्त किया गया जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गयी है.


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24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि याकूब कुरैशी की अब तक 24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और निकट भविष्य में और संपत्तियों को जब्त किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि पिछले साल थाना खरखौदा में मीट फैक्टरी के भीतर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में गैंगस्टर का मुकदमा भी हाजी याकूब और उनके परिवार के सदस्यों पर दर्ज किया गया था. 


पुलिस ने 31 मार्च, 2022 को अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्टरी पर छापा मारा था. इसमें याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान सहित 17 को नामजद किया गया था. नवंबर 2022 में याकूब कुरैशी परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. फिलहाल, याकूब कुरैशी के दोनों बेटे जमानत पर बाहर हैं.


हालांकि बीते दिनों पूर्व मंत्री याकूब क़ुरैशी को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के का मामला समाने आया था. मामला लखनऊ तक पहुंचा तो तीनों को अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया. याकूब क़ुरैशी को मेरठ से सोनभद्र जेल ले जाया गया था. जबकि बेटे इमरान को बलरामपुर और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. तब पूर्व मंत्री के दोनों बेटे जेल में थे.