Ramakant Yadav Latest News: आजमगढ़ की एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में पूर्व सांसद और फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को दो मामलों में सरेंडर करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेने का निर्देश दिया है. बता दें कि कोर्ट ने रमाकांत यादव खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था. ये मामला 17-12-1998 का है, जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था.
इसके अलावा वर्ष 2016 में 3 फरवरी को वाहन की चेकिंग में स्कॉर्पियो में बीजेपी समर्थक से ₹2,12,000 बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर चक्का जाम किया था. उस मामले में भी रमाकांत यादव ने आज सरेंडर किया था. इस प्रकार उन्होंने 2 मामलों में सरेंडर किया. 1998 वाले मामले में रमाकांत के विपक्षी रहे अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है. रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या शंकर दुबे ने बताया कि वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के रूप में रमाकांत थे जबकि बसपा प्रत्याशी के रूप में डंपी थे. फूलपुर के अंबारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी.
पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा
हालांकि फूलपुर पवई से विधायक रमाकांत यादव सहित पांच लोगों को को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है पुलिस हिरासत में रमाकांत यादव कितने दिन तक पुलिस हिरासत में रहेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.
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