समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 2019 लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे. उनके अधिवक्ता के ने कोर्ट में एक स्थगन प्रार्थना पत्र दिया. इसमें आजम खान की खराब तबीयत का हवाला देने के साथ ही मेडिकल प्रपत्र भी लगाया गया, जिस पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आजम खान के स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही उन्हें सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी की तारीख दे दी गई.
आजम पत्नी और बेटे के साथ हो सकते हैं पेश
इस के साथ ही कोर्ट ने आजम खान को निर्देशित करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर बयान दर्ज कराने के आदेश दिए. दरअसल, उन्होंने 20 जनवरी को अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण-पत्र मामले में भी कोर्ट में सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज कराना है, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा तीनों आरोपी हैं. इस मामले में सभी को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने हैं.
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आजम, पत्नी फातिमा और बेटे हैं आरोपी
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया मंगलवार को मोहम्मद आजम खान साहब को सीआरपीसी 313 के अंतर्गत अपना बयान दर्ज कराना था और उनको व्यक्तिगत रूप से आना था, लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था. इसमें कहा गया था कि मोहम्मद आजम खान साहब की तबीयत खराब है. इसलिए वह आज नहीं आ पाएंगे और उसके साथ में उन्होंने मेडिकल प्रपत्र लगाया था. इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया. इसके साथ ही 20/01/2023 को 313 का बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने अभियुक्त को निर्देशित किया कि आप व्यक्तिगत रूप से अवश्य आइए और अपना बयान दर्ज कराइए. इसके अलावा 20 जनवरी को 4/19 मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है, जिसमें मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा अभियुक्त हैं. उसमें भी 313 का बयान अंकित कराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं.