UP News: समाजावादी पार्टी (Samajwadi Party) विधायक आजम खान (Azam Khan) की जमानत को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला आ सकता है. प्रयागराज (Prayagraj) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) आजम खान के जमानत अर्जी पर शाम 3.45 बजे सुनवाई करेगा. सपा विधायक द्वारा वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने पर दर्ज मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. 


शाम को आएगा फैसला
सपा विधायक आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. सपा नेता की जमानत अर्जी पर शाम 3.45 में सुनवाई होगी. अगस्त 2019 में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. ये केस वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने पर वे जेल में हैं. उनपर ये एफआईआर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुई थी. ये केस लखनऊ के एक पत्रकार ने दर्ज कराया था. 


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तीन दिन पहले दर्ज हुआ एक और मुकदमा
एबीपी गंगा के संवाददाता ने बताया कि इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है. आज कोर्ट इस मामले पर दोपहर बाद अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में हाईकोर्ट के जज राहुल चतुर्वेदी की बेच फैसला लेगी. हालांकि उनके खिलाफ तीन दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज हो गया है. ऐसे में अगर उनको इस मामले में जमानत मिल भी जाती है तो वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. 


बता दें कि आजम खान के खिलाफ अब तक कुल 88 मुकदमें दर्ज हैं. इसमें से 86 मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. वहीं 87वें मामले में आज सुनवाई होनी है. इसके अलावा बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को लेकर काफी तलख टिप्पणी की थी. जिसमें SC ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो हमें उसमें निर्णय लेना होगा. 


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