Azam Khan Convicted: समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए हैं. 


बताया जा रहा है कि तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है, लेकिन अगर उन्हें कम से कम दो साल की सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी. ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है. आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं. कोर्ट अगर उन्हें जेल की सजा सुनाता है तो निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा, वह पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है.


2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है. बताया जा रहा है कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं. उनहोंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी. गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है. 


कोर्ट आ सकते हैं आजम खान
संभावना है कि सपा नेता आजम खान भी अदालत में हाजिर हो सकते हैं. शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना कोर्ट में पहुंच चुके हैं. अब इस मामले में सजा दोपहर 3.00 बजे के बाद सुनाई जाएगी. अदालत का फैसला जानने के लिए कोर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई है.