UP News: भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) पर अब कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है. अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद अब 27 अक्टूबर को अंतिम निर्णय आएगा. इसके लिए रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने तारीख मुकर्रर कर दी है. यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से जुड़ा है.


जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी. जिस पर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आना बाकी है.


आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को हमने पूरी बहस कर ली थी कि जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और यह भाषण साबित भी नहीं है. अदालत के अंदर और जो प्रॉसीक्यूशन है वह अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है.


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क्या बोले अधिवक्ता?
अधिवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि  हमारा केस पूरा छूटने का है ,और आज अभियोजन ने और हमने जो कल बहस की थी उसका जवाब दिया था. उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे. वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए तो ये जो केस है कहीं से कहीं तक अभियोजन अपना साबित नहीं कर पाया है.


सात सितंबर 2019 में यह एफआईआर अभियोजन के अनुसार दर्ज हुई थी कि उन्होंने एक जगह स्पीच दी थी. इस स्पीच के संबंध में उन्होंने यह मुकदमा दर्ज किया था. हमारा यह कहना है कि ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है. यह पूरा हमारे खिलाफ राजनीतिक ध्वज के कारण मुकदमा फर्जी तैयार किया गया है.