Praygraj News: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है. बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी डॉक्यूमेंटस बनवाने में मदद करने के आरोप से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने इस मामले में निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही पार्षद मन्नू रहमान और मुख्य आरोपी रिजवान मोहम्मद को भी जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है. तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने एक साथ फैसला सुनाया है. 


कोर्ट में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में सह आरोपी हिना खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है. आरोपी बांग्लादेशी नागरिक वैध वीजे पर भारत आया था. ऐसे में जमानत के हकदार हैं. अदालत ने इन दलीलों को मंजूर करते हुए आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया. अदालत ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट को इस मामले का निपटारा जल्द करने को भी कहा है.
 
क्या है मामला
मामले के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद कुछ साल पहले भारत आया था. यहां उसने हिना खान नाम की एक युवती से शादी कर ली. शादी के बाद हिना को लेकर बांग्लादेश चला गया. हिना ने वहां बांग्लादेश की नागरिकता ले ली. वहां उनके तीन बच्चे भी हुए. साल 2016 में रिजवान और हिना बच्चों के साथ वापस भारत आ गए और कानपुर में रहने लगे. यहां उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटस के आधार पर आधार कार्ड और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए. इस मामले में साल 2022 में रिजवान और हिना समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. 


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पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि रिजवान और हिना ने स्थानीय पार्षद मन्नू रहमान और तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंटस तैयार कराए थे. हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई दूसरे मामले अभी पेंडिंग हैं. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की महाराजगंज जेल में बंद है. इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत विक्रम और अनूप त्रिवेदी ने दलीलें पेश की. अधिवक्ता विनीत विक्रम के मुताबिक अदालत ने तीनों जमानत अर्जियों पर एक साथ अपना फैसला सुनाया है.