सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी
गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है.
UP News: समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को शनिवार को बड़ी राहत मिली है. गाजीपुर सीट से सपा के सांसद को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया. अदालत ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है. सपा सांसद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा का आरोप था.
गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को अफजाल अंसारी को एक पुराने मामले में बाइज्जत बारी कर दिया है. दरअसल, 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. जिसमें सांसद पर आरोप था कि सपा से मोहम्मदाबाद के तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे.
क्या था आरोप
मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की. तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया था. किंतु आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किए थे. मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था.
इसके बाद विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में सांसद अफजाल अंसारी पर केस की सुनवाई हो रही थी और 30 नवंबर को साक्ष्यों का अभाव होने के आधार पर न्यायालय ने सांसद अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
संभल हिंसा: मृतकों के परिजनों के लिए सपा का बड़ा ऐलान, 5-5 लाख रुपए देगी मुआवजा
इस दौरान अफजाल अंसारी अपने वकील नन्द कुमार सिंह, सुनील कुमार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लूटूर राय के साथ फैसला सुनाए जाने तक अदालत में मौजूद रहे. अफजाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि उनको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. बता दें कि अफजाल अंसारी 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे. जबकि इस बार सपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं.
(गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट)