Gorakhpur News: समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर से सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ  विशेष न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट ज्ञानेंद्र कुमार ने गैर जमानती वारंट जारी किया. कोर्ट ने धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में कोर्ट ने थाना प्रभारी को 10 जनवरी तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.


बड़हलगंज थाना प्रभारी को कोर्ट ने आदेश दिया गया है कि वारंट और धारा 82 की प्रक्रिया पूरी कर 10 जनवरी 2025 को अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. साल 2015 में पुलिस की निगरानी में शव दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान सुल्तानपुर से वर्तमान सांसद रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने शव को रख कर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया था.


इसके बाद आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया, पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया. लेकिन रामाभुआल निषाद और उनके समर्थक पुलिसकर्मियों से भिड़ गए, नोक-झोंक भी हुई. इसके बाद रामभुआल और अन्य लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था. 9 नामजद आरोपी कोर्ट में पेश हो गए. अब इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है.


कोर्ट में नहीं हुए पेश
कोर्ट ने मुकदमा अपराध संख्या 78/2015 के तहत सांसद रामाभुआल निषाद को अदालत में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर MP/MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया और बड़हलगंज थाना प्रभारी को गैर-जमानती वारंट और धारा 82 की कार्रवाई को सुनिश्चित करने का आदेश दिया.


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कोर्ट ने इस मामले में थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि 10 जनवरी 2025 तक अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में रामभुआल निषाद ने बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की थी. हालांकि मेनका गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी सांसदी को चुनौती दे रखी है. ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है.