UP Politics: सपा सांसद की रद्द हो सकती है सदस्यता? इलाहाबाद HC में सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
सुल्तानपुर की पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.
UP News: सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस रंजन रॉय की बेंच इस याचिका पर दोपहर करीब तीन बजे सुनवाई करेगी.
मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है. याचिका में बीजेपी की पूर्व सांसद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद ने तथ्यों को छिपाकर Representation of People act का उल्लंघन किया है. राम भुआल निषाद के खिलाफ 12 मुकदमें दर्ज किए हैं जबकि उन्होंने केवल 8 की जानकारी दी है.
उन्होंने याचिका में कहा है कि राम भुआल निषाद ने जमानत ली, कोर्ट की पेशी पर पेश भी हुए लेकिन चुनाव आयोग में जानकारी छुपाते हुए सिर्फ 8 केस दर्ज होने की बात बताई. इस याचिका के दायर होने के बाद सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी 9 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया था.
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बीजेपी नेता का दावा
कोर्ट में मेनका गांधी के ओर से वकील प्रशांत सिंह अटल पेश होंगे. मेनका गांधी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आपराधिक केसों का खुलासा न करना एक भ्रष्ट आचरण को दिखाता है. लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत ऐसा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर सुल्तानपुर संसदीय सीट से सपा सांसद का चुनाव शून्य करने योग्य है.
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा से सांसद राम भुवाल निषाद ने सुल्तानपुर सीट से मौजूदा भाजपा सांसद मेनका गांधी को 43174 वोटो के अंतर से मात दी थी. आम चुनाव में सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था. हालांकि बीते दो चुनावों में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा है.