Sambhal Masjid Case: उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में आज मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है. शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी की गई है. इस याचिका में सर्वे के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक प्रक्रिया पर रोक लगाई जाने की मांग की जाएगी.  


मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर दाखिल की जाएगी. मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी इस बारे में पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से कानूनी राय ले चुके हैं. मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका में तमाम महत्वपूर्ण सबूत और तथ्य भी पेश किए जाने की तैयारी गई है. हालांकि हिन्दू पक्ष की ओर से भी इसे लेकर पहले से ही कोर्ट में कैविएट दाखिल किया जा चुका है. 


मुस्लिम पक्ष आज दाखिल कर सकता है याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका दाखिल होने पर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तीन दिन के भीतर सूचीबद्ध किया जाए. मुस्लिम पक्ष की याचिका में यह दलील दी जाएगी कि चंदौसी जिला कोर्ट के सर्वे आदेश में कई तकनीकी गलतियां थी मुस्लिम पक्ष से कोई आपत्ति लिए बिना और उसका पक्ष सुने बिना मनमाने तरीके से आनन-फानन में सर्वे का आदेश जारी किया गया. 


इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के द्वारा सर्वे की तारीख और समय को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं. दूसरी तरफ हिन्दू पक्ष की ओर से कोर्ट में पहले से कैविएट दाखिल है ऐसे में कोर्ट अब हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा.


दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिन्दू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर सर्वे करने का आदेश दिया था. जिसके बाद उसी दिन शाम के वक्त सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई थी. जबकि सर्वे आदेश के अगले दिन 20 नवंबर को यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने थे. 


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