संभल: एसपी कृष्ण कुमार बोले- 'जो कागजात हैं उनके आधार पर तो कोतवाली भी वक्फ की संपत्ति है, अब...'
वक्फ बोर्ड की संपत्ति वाले कागजातों पर संभल एसपी ने कहा कि जहां-जहां पर इसके वाइलेशन को पाया जाएगा, फर्जीवाडा करके, वाइलेशन करके या बेनामी कराए जा रहे हैं, उन सभी में कार्रवाई की जाएगी.
Sambhal News: एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है. हालांकि तब डीएम ने आरोपों का खंडन करते हुए उसे नगर पालिका की संपत्ति बताया था. अब गुरुवार को डीएम और एसपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसपर फिर से बयान जारी किया है.
संभल एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक के जो कागजात हैं उनके आधार पर तो यह कहा है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं जो 1905 या 1906 में बनी है ये भी एक वक्फ की संपत्ति है. अब जितने भी कागजात हैं उनका फिर से वेरिफिकेशन कराया जाएगा. जिसमें वक्फ एक्ट का 1995 का 56 है उसका जो वाइलेशन हुआ है उसका भी वेरिफिकेशन होगा.
एसपी ने कहा कि जहां-जहां पर इसके वाइलेशन को पाया जाएगा, फर्जीवाडा करके, वाइलेशन करके या बेनामी कराए जा रहे हैं, उन सभी में कार्रवाई की जाएगी. खास तौर पर इस मामले में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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किसपर दर्ज होगा केस
जब उनसे पूछा गया कि यह अभियोग किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि अभी तो यह अज्ञात लोगों को खिलाफ दर्ज किया जाएगा. लेकिन जिन-जिन लोगों के द्वारा ये कागज वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे, उनपर विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. जब पूछा गया कि जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसमें क्या आया है?
डीएम ने कहा कि पूरा शहर ही है. चार किलो मीटर का इलाका है. इसमें आसपास के गांव भी शामिल हैं. वहीं थाने वाले विवाद पर कहा कि जो डॉक्यूमेंट मिला था उसके अंदर 20 बिंदु दिए हुए हैं. ये चारों ओर, उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम की चौहद्दी जो बाउंडरी है उसके बीच की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है.