संभल हिंसा: 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना पर रोक, इन बातों का रखना होगा ध्यान
संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में हो गई है. शुक्रवार की शाम को पांच दिनों से बंद इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी गई है. हालांकि अब धारा 163 लागू कर दी गई है.
Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के कई दिन बाद इंटरनेट सेवा शुक्रवार को बहाल कर दी गई. हालांकि डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने देर रात जिले में BNSS की धारा 163 लागू करने का आदेश दे दिया है. इसके लागू होने के बाद अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. जिले में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर तक लागू की गई है.
डीएम के आदेश के अनुसार, अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा. इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि विवाद, शव यात्रा या यूपी सरकार के किसी कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा.
अब बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए किसी भी जगह लाउडस्पीकर या ऐसी की भी तेज ध्वनि वाले यंत्रों का उपयोग करने पर रोक रहेगी. अनुमति लेने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा. किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन करे या विरोध करने के साथ ही रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है.
संभल हिंसा: 5 दिन बाद फिर इंटरनेट सेवा शुरू, बाहरी नेता और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक जारी
इंटरनेट सेवा बहाल
वहीं सुबह जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार ने कहा, “संभल में शुक्रवार को शाम चार बजे इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं.” जिले में शाही जामा मस्जिद और अन्य स्थानों पर जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा किए जाने के कुछ घंटे बाद इंटरनेट बहाल करने का यह कदम उठाया गया. मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद इस जिले में हिंसा हुई थी.
नमाज से पूर्व जिले के अधिकारियों ने यहां के निवासियों से जामा मस्जिद में एकत्रित होने के बजाय आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की थी. इसके साथ ही स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे.