हाईकोर्ट से संत कबीर नगर के सीएमओ को राहत, फर्जी कोविड सर्टिफिकेट बनाने के मुकदमे पर लगी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर में विधायक का फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाने के मामले में सीएमओ को राहत दी है. सीएमओ के खिलाफ मुकदमा चलाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.
लखनऊ. संत कबीर नगर में विधायक का कथित फर्जी कोविड सर्टिफिकेट बनाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने जज को नसीहत देते हुए सीएमओ के खिलाफ मुकदमों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे आदेश ना दिये जाए जो न्याय तंत्र में बाधा बने.
बता दें कि विधायक की फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाने के आरोप में सीएमओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरना कोर्ट ने कहा कि याची को किसी तरह परेशान ना किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
क्या है मामला?
बता दें कि कुछ महीनों पहले एक मामले में विधायक को कोर्ट में पेश होना था. विधायक ने कोर्ट में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पेश कर कोर्ट आने में असमर्थता जताई थी. कोर्ट ने कोविड रिपोर्ट को फर्जी मानते हुए रिपोर्ट बनाने वाले सीएमओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सीएमओ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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