Sant Kabir nagar News: दबंगों ने कराया स्कूल के गेट पर निर्माण, संकरी गली से गुजरने को मजबूर बच्चे
UP News: दबंगई से परेशान स्कूल प्रिंसिपल, प्रबंधक ने जहां जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं स्कूली बच्चों ने भी डीएम से अपील की है कि उनके आने जाने का रास्ता क्लियर किया जाय.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर (Sant Kabir nagar) जिले में एक बड़ा मामला उस वक्त सामने आया जब वर्षों पुराने स्कूल के गेट पर दबंगो ने सत्ता पक्ष की शह पर निर्माण कार्य करा डाला. स्कूल गेट की जमीन को खुद की जमीन बताकर उसपर सत्ता पक्ष के शह पर जबरन निर्माण करा लिए जाने के बाद स्कूली बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दबंगो की दबंगई से परेशान स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधक ने जहां जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं स्कूली बच्चों ने भी डीएम से अपील की है कि गेट पर हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त कराकर उनके आने जाने का रास्ता क्लियर किया जाय.
संकरी गली से गुजर रहे बच्चे
मामला जिले के जिला मुख्यालय स्थित खलीलाबाद इंटर कॉलेज का है जिसके गेट पर विजय कृष्ण ओझा नाम के व्यक्ति ने जबरन निर्माण कार्य कराते हुए बच्चों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है. स्कूल के गेट पर निर्माण कराए जाने के बाद बच्चों को कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. स्कूल में आने जाने का रास्ता रोके जाने से यहां पढ़ने वाले 1200 बच्चों को संकरी गली से होकर गुजरना पड़ ही रहा है साथ ही ऊंची दीवाल लांघनी पड़ रही है.
प्रिंसिपल ने क्या कहा
इस मामले पर जहां स्कूली बच्चों ने अपना दर्द बयां किया तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि बीजेपी और संघ के नेताओं की शह पर विजय कृष्ण ओझा ने स्कूल गेट पर जबरन निर्माण करा डाला जिसके चलते बच्चे परेशान हैं. प्रिंसिपल ने बताया कि इसकी शिकायत डीएम से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक की गई है, जिसमे ये निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द बच्चों की इस समस्या का समाधान किया जाए.
पीड़ित पक्ष के वकील ने क्या कहा
वहीं पूरे मामले पर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं जबकि पीड़ित पक्ष के वकील अजय कुमार पांडेय ने बताया कि जिस जमीन पर विपक्षियों ने निर्माण कराया है वह जीएस की जमीन है. इसपर हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य कराए जाने पर रोक लगा रखी है. अधिवक्ता ने बताया कि निर्माण पूरी तरह से अवैध है.