Azam Khan gets Bail form SC: सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आजम और उनके बेटे को जमानत देने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में चार हफ्ते के अंदर बयान दर्ज करने को कहा है. बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि ये मामला पासपोर्ट और पैनकार्ड में गड़बड़ी से जुड़ा है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आजम और अब्दुल्ला अभी रिहा नहीं हो पाएंगे. दरअसल, दूसरे मामलों में जमानत ना मिलने के चलते आज़म खान और अब्दुल्ला रिहा नहीं हो पाएंगे.
गौरतलब है कि, जमीन हथियाने, अतिक्रमण और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में आजम खान अपने बेटे के साथ फरवरी 2020 से ही जिला कारागार सीतापुर में बंद हैं. उनकी पत्नी को दिसंबर 2020 में अदालत ने जमानत दे दी थी.
ये भी पढ़ें: