Ghaziabad News: गाजियाबाद के डीएम ने जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, बिना अनुमति सभाओं पर रोक लगा दी है. साथ ही साथ सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर भी लगी है. 


डीएम ने व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किया है. डीएम ने अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों को छोड़ लाउडस्पीकर बजाने पर रोक दी गई है. बता दें कि ये पाबंदियां 10 अगस्त तक के लिए लगाई गईं हैं.