Section 144 imposed in Mathura: यूपी के मथुरा जिले में लगभग तीन महीने तक के लिए धारा 144 लगा गी गई है. मथुरा जिला प्रशासन ने अगस्त व सितंबर के महीने में आने वाले कई त्योहारों और परीक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर धारा 144लगाने का ऐलान किया है. 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है.


जिसके चलते अब कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का ऐसा सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकेंगे जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो. 


19 सितंबर तक लगी धारा 144
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं के आयोजन और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है.


उल्लेखनीय है कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के साथ ही कई त्योहार हैं. वहीं, आगरा विश्वविद्यालय से संबद्धित महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं, उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2021 समेत अनेक परीक्षाएं होनी हैं.


मंदिर में बिना मास्क के श्रद्धालुओं पर रहेगी पाबंदी
द्वारकाधीश मंदिर में कोरोना वायरस के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस अवधि के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि बिना मास्क पहने किसी भी भक्त को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा.


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