नोएडा में दो जनवरी तक धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते केस के चलते फैसला
कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और आने वाले विभिन्न त्याहारों पर भीड़ जमा होने की आशंका के चलते घारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है.
नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना केस बढ़ने की वजह से धारा 144 लागू कर दी गई है. नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी. नोएडा प्रशासन को आशंका है कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस औऱ 31 दिसंबर-एक जनवरी को नए के मौके पर नोएडा में भीड़ बढ़ सकती है. भीड़ बढ़ने पर कोरोना केस और बढ़ने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है जिसमें एक जगह चार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं.
पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है.
आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है. 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व एवं 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर और एक जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है.
उन्होंने बताया कि महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालीन को देखते हुए छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है. इस बीच गौतमबुद्ध नगर में रविवार को कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं. जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है.
वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई और 1950 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 और लोगों की मौत हो गयी. इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7924 हो गयी है.
Bharat Bandh: जानिए 8 दिसंबर को ‘भारत बंद’ के दिन क्या रहेगा चालू और क्या बंद