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Corona Curfew in UP: नोएडा में नहीं मिलेगी ढील, जारी रहेंगी पाबंदियां, पढ़ें नई गाइडलाइंस
नोएडा में कोरोना कर्फ्यू से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी. जिले में 30 जून तक धारा 144 लगा दी गई है. नोएडा में कोरोना के एक्टिव मामले 600 से ज्यादा हैं, इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है.
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नोएडा. यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी के बाद सरकार ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का ऐलान किया था. हालांकि ये राहत उन जिलों में मिलेगी जहां कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम हैं. लिहाजा, नोएडा में अभी लोगों को कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी. क्योंकि नोएडा में कोरोना के एक्टिव मामले 600 से ज्यादा हैं. जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां 30 जून तक धारा 144 लगा दी गई है. नोएडा प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई है.
एडीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) श्रद्धा पांडे की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक
- कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों प्रतिबंधित रहेंगी
- किसी भी प्रकार की सामाजिक/राजनितिक/खेल/मनोरंजन/ धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां या सभा बिना अनुमति के नहीं की जाएंगी
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सभी बंद रहेंगे
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम स्वीमिंग पूल, क्लब व मॉल भी पूरी तरह बंद रहेंगे
- शादी समारोह में 25 से अधिक व अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे
- मेट्रो, बसें, कैब में उनकी 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक सवारी को बिठाने की इजाजत नहीं होगी
- इसके अलावा किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन ये जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा
Gautam Budh Nagar administration imposes restrictions under Section 144 of CrPC in the district till June 30; issues guidelines #COVID19 pic.twitter.com/tJFFJb63fw
— ANI UP (@ANINewsUP) June 1, 2021
यूपी के इन जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर , वाराणसी , गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गाजीपुर.
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