Lucknow News: लखनऊ में 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी धारा 144, इससे जुड़ी ये खास बातें जरूर जान लें
Section 144 In Lucknow: लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी है. जिले में 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू की गई है.
Section 144 In Lucknow: लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी है. सूबे की राजधानी में पुलिस ने एक महीने के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. पुलिस की तरफ से जारी सरकारी पत्र में बताया गया है कि ये फैसला कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे, क्रिसमस पर्व, नए साल के होने वाले जश्न, आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं और किसान संगठनों की ओर से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के चलते किया गया है. जिले में 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू की गई है.
विधानभवन और आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता
पत्र में साफ लिखा हुआ है कि आने वाले पर्व जैसे क्रिसमस, नए साल की पार्टियों के दौरान आम लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. इसके तहत लखनऊ पुलिस ने मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना आवश्यक कर दिया है. लखनऊ कमिश्नरी पुलिस ने मंगलवार को इस बाबत एक आदेश जारी किया है. लखनऊ पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर की मानें तो आम जनमानस को शासन की तरफ से बताए गये कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा. वहीं विधानभवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी.
शादियों और अन्य आयोजनों में 100 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना बैन
इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित होगा. जबकि ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की पैनी नजर रहेगी. ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, अब बंद स्थानों पर होने वाली शादियों और अन्य आयोजनों में एक वक्त पर 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क बनाना भी आवश्यक होगा.
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