(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Shahjahanpur Crime News: शाहजहांपुर में सूदखोर माफिया की 23 लाख की संपत्ति कुर्क, सुसाइड के लिए उकसाने का है आरोप
Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में सूदखोर गिरोह के सदस्य की लगभग 23 लाख रुपए मूल्य के तीन भूखंडों को जिला प्रशासन ने गुरुवार को कुर्क कर लिया.
Shahjahanpur Crime News: शाहजहांपुर(Shahjahanpur) जिले में सूदखोर गिरोह के सदस्य की लगभग 23 लाख रुपए मूल्य के तीन भूखंडों को जिला प्रशासन ने गुरुवार को कुर्क कर लिया. पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली अंतर्गत वर्कजाई(Warkjai) मोहल्ले में सुशील कुमार के दो आवासीय भूखंडों और राजगढ़(Rajgarh) चौकी क्षेत्र में स्थित एक भूखंड को कुर्क कर लिया गया. तीनों भूखंडों की कुल कीमत 22 लाख 80 हजार रुपए बताई जाती है. उन्होंने बताया कि कुर्की के दौरान लाउडस्पीकर से यह ऐलान भी किया गया कि सुशील कुमार ने यह संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की है.
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लिप्त थे सूदखोर गिरोह
सुशील पर एक ही परिवार के चार लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज है और उसके खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई भी की गई है. कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सूदखोर गिरोह के दूसरे सदस्य अविनाश की भी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसे शुक्रवार को कुर्क किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में शाहजहांपुर शहर में दवा कारोबारी अखिलेश गुप्ता ने अपनी पत्नी तथा दो बच्चों समेत कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. मामले में सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें सूदखोर माफिया अविनाश बाजपेई तथा सुशील गुप्ता पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाया गया था.
बिना लाइसेंस के वसूलते थे मोटे दर पर ब्याज का पैसा
गौरतलब है कि जून 2021 में कोतवाली अंतर्गत कच्चा कटरा मोहल्ले के निवासी दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता ने सूदखोर माफिया अविनाश बाजपेई से ब्याज पर 12 लाख रुपए लिए थे. वह ब्याज भी चुका रहा था. इसके बाद सूदखोर ने चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उस पर 70 लाख रुपए और देने का दबाव बनाया. तंग आकर अखिलेश ने अपनी पत्नी तथा दो बच्चों को फंदे पर लटकाने के बाद खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी. सिंह ने बताया कि आरोपी अविनाश तथा सुशील संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के मोटे दर पर ब्याज पर पैसे की वसूली करते थे तथा वे ब्याज पर पैसा लेने वालों को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उनकी संपत्ति को हड़प कर लेते थे. सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास आय के विधिक स्रोत नहीं हैं और आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने के कारण इनके कई प्लॉट, मकान लगभग 60 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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