Shahjahanpur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट, शिष्या ने लगाया है यह आरोप
UP News : स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने 2011 में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था.उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली.
Shahjahanpur: पूर्व केंद्रीय गृहराज्य मंत्री और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट 2011 में शिष्या की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में हाजिर न होने और जमानत न लेने के मामले में दोबारा जारी हुआ है. तीन माह पहले भी एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था.अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद के कोर्ट में हाजिर न होने और जमानत न लेने पर सख्त रुख दिखाया था. अदालत ने इस मामले में चौक कोतवाली के इंस्पेक्टर को फटकार भी लगाई थी.चिन्मयानंद शिष्या ने उनपर रेप का आरोप लगाया है. गैर जमानती वारंट शाहजहांपुर की एसीजेएम थर्ड की कोर्ट ने जारी किया.
इस मामले में सख्ती दिखाते हुए अदालत ने शुक्रवार को एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया.इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद की ओर से दो वकीलों ने बहस किया. लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को दरकिनार कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.स्वामी चिन्मयानंद इस मुकदमे में अदालत में पेश नहीं हो रहे थे. इससे अदालत ने काफी नाराजगी दिखाई. इससे पहले जारी गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई न करने के लिए अदालत ने चौक कोतवाली के इंस्पेक्टर को फटकार लगाई.
स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने 2011 में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था.उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी. इस पर पीड़िता ने आपत्ति जताते हुए अदालत ने याचिका दायर की. इस पर अदालत ने जमानती वारंट भी जारी कर दिया था.इसके बाद चिन्मयानंद ने कार्यवाही रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर स्थगन आदेश (स्टे) ले लिया था. हाईकोर्ट से पत्रावली शाहजहांपुर अदालत में आने पर केस ने रफ्तार पकड़ी है.
इस मामले में चिन्मयानंद न तो अदालत में हाजिर हुए और न ही अपनी जमानत कराई.एमपीएमएल कोर्ट-एसीजेएम थर्ड ने तीन महीने पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उसने इस वारंट पर ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए अदालत ने चौक कोतवाली इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई थी.
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