Uttar Pradesh News: 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति प्रचार सामग्री लगवाने के मुकदमे में तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए असमा सुल्ताना ने कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर (Shahjahanpur BJP MP Arun Kumar Sagar) को फरार घोषित कर दिया है. मामला 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन (Code of Conduct Violation) का है. आरोप बगैर इजाजत के चुनाव प्रचार सामग्री लगाने का है. अदालत ने इससे पहले गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया था. कोर्ट ने हाजिरी के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है.
क्या था मामला
12 मार्च 2019 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ददरौल विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे. उन्हें काट थाना क्षेत्र के गांव रसुलापुर में बरेली जलालाबाद मार्ग पर तब के बीजेपी प्रत्याशी रहे अरुण कुमार सागर की प्रचार सामग्री और होर्डिंग दिखाई दी. होर्डिंग पर अरुण सागर का नाम और तस्वीर थी. इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति के प्रचार सामग्री लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. अदालत ने इसी मामले में पेश नहीं होने पर उन्हें फरार घोषित किया है.
नहीं हुए हाजिर
उनकी तहरीर पर कांट थाने में केस दर्ज कर लिया गया था. इसके बाद से मामला अदालत में चल रहा है. अरुण कुमार सागर इस मामले में अदालत में हाजिर नहीं हुए जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. वारंट जारी होने के बाद भी बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अदालत ने 21 नवंबर के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उन्हें फरार घोषित कर दिया. कोर्ट ने सांसद के आवास के साथ ही आदेश की प्रति सर्वजनिक स्थानों पर चप्पा कराने के आदेश दिए हैं.