UP News: शामली (Shamli) की कैराना कोर्ट (Kairana Court) ने एक नाबालिग लड़की से रेप (Minor Raped) के मामले दोषी पाए गए व्यक्ति को मंगलवारको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी व्यक्ति सोमपाल पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने 28 दिन के भीतर प्रभावी पैरवी से सजा दिलाई है. पीड़ित परिवार ने दोषी को सजा दिलाने में पुलिस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है. शामली पुलिस की कार्रवाई में चर्चा का विषय बनी हुई है.
नाबालिग लड़की ने दोषी सोमपाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था जिसमें शामली पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए रिकॉर्ड 28 दिन में सजा दिलाई है. बता दें कि वर्ष 2022 में सोमवार ने नाबालिग लड़के से रेप किया था. सोमपाल शामली थाना गढीपुख्ता क्षेत्र के गांव ताना का रहने वाला है. घटना के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना गढीपुख्ता में शिकायत पत्र देकर केस दर्ज कराया था.
पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था केस
तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 14 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया था. मामला आगे पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट में शामली पुलिस द्वारा प्रभावी तरीके से पैरवी की गई. कैराना पॉक्सो कोर्ट ने 28 दिन में मंगलवार को सोमपाल दोषी करार दिया. इसके अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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