Shikshak Bharti Result: 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 146060 ने किया क्वालीफाई
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 431466 अभ्यर्थियों में से 409530 सम्मिलित हुए थे. इनमें से 146060 अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया है.
लखनऊ, शैलेष अरोड़ा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दूसरी बड़ी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद जारी कर दिया गया है. परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ये रिजल्ट जारी किया है. 69 हजार पदों की इस भर्ती परीक्षा में 146060 अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया है.
हालांकि, अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बुधवार से ऑनलाइन देख पाएंगे। रिजल्ट atrexam.upsdc.gov.in वेबसाइट पर देखा जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने अब क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के संकट काल मे 69 हजार युवा सरकारी शिक्षक बनेंगे।
बनेगी मेरिट फिर जारी होगा काउंसलिंग शेड्यूल 6 जनवरी 2019 को हुई 69 हजार पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 4,09,530 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें से 1,46,060 अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया है. शासनादेश के अनुसार परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी यानी 97 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी यानी 90 अंक पासिंग मार्क थे. अब इन अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी. जिसमें इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भर्ती परीक्षा के अंक जुड़ेंगे. वहीं, सफल शिक्षामित्रों को मिलने वाले वेटेज के अंक भी जोड़े जाएंगे. मेरिट तैयार होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा.
क्वालीफाई अभ्यर्थियों में जनरल के 36614, ओबीसी के 84868, एससी के 24308, एसटी के 270 अभ्यर्थी शामिल हैं. कोर्स के हिसाब से डीएलएड के 38610, बीएड के 97368, शिक्षामित्र में 8018 और अन्य में 2064 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए हैं.
- 1 दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का शासनादेश और 5 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी हुई - 6 जनवरी 2019 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में करीब 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थी शामिल - 7 जनवरी 2019 को शासनादेश जारी कर न्यूनतम अंक तय हुए - जनरल के 65 फीसदी यानी 97 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी यानी 90 फीसदी अंक पासिंग मार्क रखे गए - इसके विरोध में शिक्षामित्रों ने हाइकोर्ट में रिट दाखिल की और कहा कि परीक्षा के बाद पासिंग मार्क तय करना नियमविरुद्ध है - 29 मार्च 2019 को हाइकोर्ट ने 40 और 45 फीसदी अंक तय करते हुए सरकार के खिलाफ और याची के पक्ष में फैसला दिया - इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में रिट दाखिल की - 6 मई को कोर्ट ने सरकार और उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया जो शासनदेश मे घोषित पासिंग मार्क के साथ हैं - 12 मई को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम जारी किया