(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Atiq Ahmed Murder Case: शूटर्स के खिलाफ नहीं तय हो सके आरोप, 3 नवंबर को अगली सुनवाई
Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तीनों शूटर्स की आज जिला कोर्ट में पेशी की गई. जिन पर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका. वहीं अब इस मामले की अदली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.
UP News: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हुई हत्या के मामले में आज (25 अक्टूबर) जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हत्या के समय मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स की जिला अदालत में पेश किया गया. जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों से तीनों शूटर्स की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई गई. तीनों शूटर्स की जिला जज संतोष राय की कोर्ट में पेशी की गई.
इस दौरान आज भी शूटर्स पर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका. फिलहाल तीनों शूटर्स पर एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय होना है. वहीं अब इस मामले में 3 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के खिलाफ 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल हुई है.
प्रतापगढ़ जिला जेल में कैद हैं तीनों शूटर्स
सीजेएम दिनेश गौतम ने चार्ज शीट का संज्ञान लेकर मुकदमे को परीक्षण के लिए जिजा जज के पास भेज दिया था. शूटर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120बी, 419, 420, 467, 468 व आर्म्स एक्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई थी. वर्तमान में तीनों शूटर्स अभी प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद हैं. जिन्होंने 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
हत्या के बाद कर दिया था सरेंडर
बता दें कि पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए प्रयागराज के काल्विन अस्पताल लेकर पहुंची थी. इसी समय तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी थी. जिस दौरान मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी. जिसके बाद तीनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था.