वाराणसी, नितीश कुमार पाण्डेय। वाराणसी में तमाम प्रशासनिक प्रयास के बावजूद भी कोरोना का संक्रमण रुकता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में वाराणसी के जिलाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्र में लॉक डाउन को और सख्त बनाने का आदेश दिया है। आज नगर निगम क्षेत्र की कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी सिर्फ और सिर्फ मददगार ही निकलेंगे और उनके ही पास लागू होंगे, बाकी सारे पास निरस्त किये जा चुके हैं। सब्जी मंडी सहित दवा की दुकान को भी बंद करने का निर्देश है। वाराणसी में जिलाधिकारी के आदेश के बाद सड़क पर सन्नाटा है, चौराहों पर पुलिस बल तैनात हैं, हालांकि तमाम आदेशों के बावजूद कुछ लोग बाहर आ रहे हैं लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें समझाकर वापस भेज रहे हैं।


पांव पसार रहा कोरोना संक्रमण
वाराणसी में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद संख्या 49 तक पहुंच चुकी है और 14 हॉट स्पॉट हैं। यही नहीं पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं। ऐसे में प्रशासन के माथे पर चिंता बढ़ती जा रही है। प्रशासन का कोरोना को हराने का प्रयास जारी है लेकिन हमें भी जागरूक होना होगा कि हम और आप प्रशासन का सहयोग करें।



हर ओर छाया सियापा


वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में आज या तो पुलिस की गाड़ियां हैं या फिर पुलिसकर्मी लोगों को जागरूक करते हुए शहर के शिवपुर ,सिगरा लंका सहित हर ओर सन्नाटा है। जनता लॉक डाउन का पालन तो कर ही रही थी लेकिन सुबह सब्जी मंडी की भीड़ और उसके बाद कुछ तफरीबाज लोगों के कारण व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। आज वाराणसी के जिलाधिकारी ने संपूर्ण बंदी की घोषणा की है और हर ओर इसका समर्थन किया जा रहा है।


क्या है वाराणसी जिलाधिकारी का आदेश


कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि वाराणसी नगर निगम सीमा में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए 29 अप्रैल को एक दिन के लिए सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। केवल सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों के आवागमन की ही मंजूरी होगी। इनके अलावा कल के लिए सब प्रकार के पास निलंबित रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद से दुकानें और अन्य गतिविधियां नए प्रकार से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश केवल नगर निगम सीमा के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं है। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी।