Shravasti News: श्रावस्ती के नगरीय क्षेत्र में चल रहे ईंट उद्योगों का जिला पंचायत ने लाइसेंस निरस्त कर दिया. इस आदेश के दायरे में छह उद्योग आए हैं. यह कार्रवाई मानक पूरा न होने के कारण की गई. श्रावस्ती में जिला पंचायत विभाग ने यह कदम उस वक्त उठाया, जब एक हफ्ते के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया.


क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ईंट उद्योग से निकलने वाला धुंआ और इससे उड़ने वाली राख मानव जीवन के लिए नुकसानदेह है. इसीलिए उद्योग के चारों ओर बाउंड्रीवाल करने का प्रावधान है. इसके साथ ही आबादी वाले इलाके के नजदीक उद्योग का लाइसेंस न देने का नियम है. लेकिन भिनगा जिला मुख्यालय नगर में मेसर्स गुप्ता ईंट उद्योग, भिनगा ब्रिक फील्ड, जारुल ब्रिक फील्ड, एबीएफ आबाद ब्रिक फील्ड, जाकिर बिक्र फील्ड और राजा ब्रिक फील्ड का संचालन नगर पालिका क्षेत्र में चल रहा था. इस ईंट उद्योग के चारों ओर आबादी रहती है. यही नहीं अधिकांश ईंट उद्योग भिनगा वन क्षेत्र से सटा हुआ है. जिसके कारण दोहरे मानक का उल्लंघन हो रहा था.  


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इन ईंट उद्योगों का लाइसेंस रद्द
जिला पंचायत ने ईंट उद्योगों को दिया गया लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. यही नहीं इन ईंट उद्योगों का लाइसेंस निरस्त करते हुए एक आदेश क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को दिया कि वह तत्काल प्रभाव से इस ईट उद्योग की पथाई व फुंकाई पर रोक लगा दे. लेकिन इस आदेश का अनुपालन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ.


एसडीएम प्रवेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जितने भी नगर क्षेत्र हैं उनमें भट्टों का संचालन बंद कराया गया है. सभी जो नगर पालिका क्षेत्र में भट्टे आते थे उनको बंद कराया गया है. अगर इस तरीके से कोई उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा.


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