Shri Krishan Janmbhoomi News: श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट का अमीन सर्वे ऑर्डर मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने हिंदू सेना (Hindu Sena) के प्रमुख विष्णु गुप्ता के दावे में विवादित स्थल पर अमीन भेजकर नक्शे सहित रिपोर्ट मांगी है. सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड की अदालत ने 29 मार्च को आदेश दिया था. अमीन को 17 अप्रैल तक विवादित स्थल की नक़्शे समेत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है. कोर्ट ने 8  दिसंबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुपालन में ये निर्देश दिया है. 


दरअसल बुधवार को मथुरा की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन विवाद मामले में हिन्दू सेना की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अमीन भेजकर विवादित स्थल की नक्शे समेत रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव जल्द ही विवादिल स्थल के सर्वे के लिए जा सकते हैं. इस मामले पर 17 अप्रैल को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है. 


जानें क्या है पूरा मामला?


दरअसल हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पिछले साल 8 दिसंबर 2022 को मथुरा की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराये जाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था. दावा किया जाता है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वो राजा कंस का कारागार हुआ करता था, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. 


इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही अमीन सर्वे के आदेश कर दिए थे. जिसके बाद इस मामले में सुनवाई चलती रही लेकिन कोर्ट अमीन की ईदगाह के सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हुई. बुधवार को वादी पक्ष की ओर से पत्र लगाया गया, जिसमें 8 दिसंबर को ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश का अनुपालन करान की मांग की गई. अदालत के आदेश के बाद अब जल्द ही कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए जा सकते हैं. 


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