श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, जाने क्या है मांग
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा की ओर से अर्जी दाखिल की गई है. इसमें पक्षकार आशुतोष पांडेय ने इन पर्सन बहस की है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्वे का आदेश जारी किए जाने की मांग है.
Mathur News: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है. हाईकोर्ट में आज करीब दो घंटे मथुरा के इस विवाद पर सुनवाई चली है. वाद संख्या 4 में इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी से सर्वे की मांग की अर्जी पर अब कोर्ट ने आदेश सुरक्षित है.
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा की ओर से अर्जी दाखिल की गई है. इसमें पक्षकार आशुतोष पांडेय ने इन पर्सन बहस की है. अर्जी में विवादित परिसर की वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी कराकर सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्वे का आदेश जारी किए जाने की गुहार लगाई गई है.
अर्जी में कहा गया है कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था. कुछ समय पहले तक वहां पूजा अर्चना होती थी और मूर्तियां रखी हुई थीं. लेकिन अब वहां मूर्तियां हटा दी गई हैं. लेकिन सनातन मान्यताओं के अवशेष अब भी वहां पर मौजूद हैं. ऐसे में उस जगह का विशेषज्ञ टीम से सर्वे करा कर उसके रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाने चाहिए.
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सर्वे की मांग को बताया गया बेहद जरूरी
आशुतोष पांडेय की अर्जी में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के सर्वे को जरूरी बताया गया है. कहा गया है कि विवादित स्थल का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए सर्वे बेहद जरूरी है. हाईकोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. अर्जियों में विवादित स्थल हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है
अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई है. बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ही सुनवाई कर रही है.