UP News: मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmasthan) और शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) विवाद मामले में गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. कोर्ट इस विवाद में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री के वाद पर अपना फैसला सुना सकती है. दायर किए गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है.
क्या है विवाद?
कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर, मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग-अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया. मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है.
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पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा था फैसला
गुरुवार को इस मामले में मामले में मथुरा की कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है. वहीं पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. ऐसे में गुरुवार को कोर्ट ये फैसला सुना सकती है कि वाद स्वीकार होगा या नहीं होगा. बता दें कि मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां अर्जी आई थी. जिसमें मांग की गई है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में मूल गर्भ गृह को सील किया जाए. जिस जगह पर आने-जाने पर रोक है, उसकी उचित सुरक्षा व्यवस्था हो. प्राचीन हिंदू धार्मिक चिह्नों और कलाकृतियों को नष्ट होने से बचाया जाए.
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