Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
मथुरा में स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि -ईदगाह विवाद मामले में पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह याचिका हिंदू महासभा ने दाखिल की थी.
UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद (Shri Krishna Janmbhoomi) मामले में ईदगाह (Eidgah) के सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन की नियुक्ति की मांग संबंधी अखिल भारत हिंदू महासभा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए एक स्थानीय अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मुड़िया पूर्णिमा मेला के काऱण टल गई थी सुनवाई
इस मामले में पिछली सुनवाई 13 जुलाई को हुई थी, लेकिन उस दिन जनपद में मुड़िया पूर्णिमा मेला होने के चलते बार एसोसिशन ने ‘काम नहीं’ घोषित कर दिया था. इसलिए तब सुनवाई टाल दी गई थी और उसे 22 जुलाई के लिए तय किया गया था. याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के पैरोकार अधिवक्ता देवकीनन्दन शर्मा एवं दीपक शर्मा ने बताया कि आज शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (सप्तम) संजय चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई.
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अधिवक्ता ने कहा, 'हमने अदालत से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर कोर्ट कमीशन के माध्यम से ईदगाह का सर्वे करने की मांग पर एक बार फिर जोर दिया. जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.' उन्होंने बताया , 'यह फैसला आ जाने के बाद ही हम अगली कार्यवाही तय करेंगे. यदि फैसला हमारे पक्ष आता है तो ठीक है, अन्यथा हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ अपील करेंगे.'